Tuesday, November 5, 2024
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Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, Enforcement Directorate (ED) & “एमवे इंडिया” भाग-3

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Nagendra Pratap Singh
Nagendra Pratap Singhhttp://kanoonforall.com
An Advocate with 15+ years experience. A Social worker. Worked with WHO in its Intensive Pulse Polio immunisation movement at Uttar Pradesh and Bihar.

मित्रों इसके पूर्व के दो भागों में हमने Amway India के व्यापारिक कार्यशैली और इस कंपनी के द्वारा  Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत किये जाने वाले अपराध और उससे समबन्धित दंड के बारे में चर्चा की परन्तु वर्तमान समय में Enforcement Directorate (ED) के द्वारा कार्यवाही करने से मनी लॉन्ड्रिंग  का कोण भी सामने आया है अर्थात Amway India भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है।

आइये देखते हैं की मनी लॉन्ड्रिंग के जांच में क्या सामने आया है?

ईडी ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक हैं। एजेंसी ने खुलासा किया कि एमवे ने २००२ -२००३ और २०२१-२०२२ के बीच अपने व्यवसाय संचालन से २७५६२  करोड़ रुपये एकत्र किए। इसमें से उसने इस अवधि के दौरान भारत और अमेरिका में अपने वितरकों और सदस्यों को ७५८८ करोड़ रुपये का कमीशन दिया।

ब्रिट वर्ल्डवाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क ट्वेंटी वन प्राइवेट लिमिटेड, जो एमवे की प्रशिक्षण सेवाएं और उत्पाद प्रदान करते हैं, भी एजेंसी के दायरे में आ गए हैं क्योंकि “उन्होंने चेन सिस्टम में सदस्यों के नामांकन द्वारा माल की बिक्री की आड़ में सदस्यों में शामिल होने के लिए सेमिनार आयोजित करके एमवे की पिरामिड योजना को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

ईडी ने कहा, प्रमोटर मेगा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और अपनी भव्य जीवन शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भोले-भाले निवेशकों को लुभाने के लिए कर रहे हैं। मूल रूप से, कंपनी ने लोगों को प्रभावित करके काम किया और मुनाफा कमाया कि वे कंपनी के सदस्य बनकर कैसे अमीर बन सकते हैं।

मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे काम करती है?

मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) एक ऐसी रणनीति है जो पिरामिड के आकार की कमीशन प्रणाली में गैर-वेतनभोगी कर्मचारियों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को बेचती है। MLM रणनीति को नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, इब्राहिम  डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी द्वारा सीधे किराए पर लिया गया पहला स्वतंत्र वितरक है। अब इब्राहिम इस  पिरामिड का शीर्ष बन जाता है। इब्राहिम अपने निचे  पांच स्वतंत्र वितरकों की भर्ती करता है फिर ये प्रत्येक स्वतंत्र वितरक अपने निचे पांच पांच स्वतंत्र वितरक भर्ती करते हैं  और इसी तरह सब मिलकर उस पिरामिड को भर देते  है जिस पर एमवे अपने उत्पादों को बेचने के लिए निर्भर है।

अब आइये देखते हैं की कानून क्या कहता है?

हालांकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग की अनुमति है, लेकिन पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम पर आधारित बिजनेस मॉडल पर प्रतिबंध है।

डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीमों की कोई विशिष्ट क़ानून नहीं है और बड़े पैमाने पर यह  प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978 के दायरे में आती हैं,जिस पर चर्चा हम पहले के दो भागों में कर चुके हैं।

“इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय में संलग्न एक इकाई को उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय) को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होता है, जिसमें कहा गया है कि वे दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं। “एमएलएम/ पिरामिड योजनाओं को उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) दिशानिर्देश नियम, २०१६ (“नियम”) के तहत प्रतिबंधित किया गया था, जो राज्य सरकारों को सलाह के रूप में थे। सलाहकार के मद्देनजर, केवल तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने डायरेक्ट सेलिंग दिशानिर्देशों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य दिशानिर्देशों को अधिनियमित किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में एकरूपता और विनियमन की कमी हुई। नियमों को हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, २०२१  द्वारा संहिताबद्ध किया गया था, जिसे २८  दिसंबर, २०२१  को अधिसूचित किया गया था, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था/विक्रेताओं को पिरामिड योजना को बढ़ावा देने या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में इस तरह की योजना में किसी भी तरह से नामांकित करने से प्रतिबंधित किया गया है”।

ईडी ने क्या आरोप लगाया है?

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि एमवे में अपलाइन सदस्यों द्वारा प्राप्त कमीशन ने कंपनी के सामानों की उच्च कीमतों में योगदान दिया।

“ईडी द्वारा की गई मनी-लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में एक पिरामिड धोखाधड़ी चला रहा है। यह देखा गया है कि कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादकी तुलना में अधिक है। और वास्तविक तथ्यों को जाने बिना, आम जनता कंपनी के सदस्यों के रूप में शामिल होने और अत्यधिक कीमतों पर उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होती है और इस प्रकार अपनी मेहनत की कमाई खो रही है।

जो नए सदस्य बन रहे हैं  वो उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि अपलाइन सदस्यों द्वारा दिखाए गए अमीर  बनने के  सपनो के अनुसार अमीर बनने के लिए सदस्य बन रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अपलाइन सदस्यों द्वारा प्राप्त कमीशन ने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि में काफी योगदान दिया है।

 ईडी ने किन संपत्तियों को कुर्क किया है?

AMWAY  India  की कुर्क की गई  कुल ७५७.७७  करोड़ रुपये की संपत्ति में जँहा  ४११.८३  करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां शामिल है, वही

 ३४५. ९४ करोड़ रुपये की धनराशी शामिल है जो ३६  अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए थे । ईडी द्वारा कुर्क की गई एमवे संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित जमीन और कारखाने की इमारतें, मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं।

ED  द्वारा लगाए गए आरोपों से बचने के लिए क्या है एमवे का बचाव, आइये देखते हैं :-

आरोपों का जवाब देते हुए, एमवे इंडिया ने कहा, “अधिकारियों की कार्रवाई वर्ष २०११ में पंजीकृत हुई परिवाद (Complaint) की जांच के संबंध में है और तब से हम विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं और वर्ष २०११  के बाद से समय-समय पर मांगी गई सभी सूचनाओं का हमने  साझा किया है।  हम बकाया मुद्दों के निष्पक्ष, कानूनी और तार्किक निष्कर्ष की दिशा में संबंधित सरकारी अधिकारियों और कानून अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।”

“चूंकि मामला विचाराधीन है, हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम आपसे सावधानी बरतने का अनुरोध करते हैं, हमारे व्यवसाय के बारे में एक भ्रामक धारणा, देश में ५.५ लाख से अधिक प्रत्यक्ष विक्रेताओं की आजीविका को भी प्रभावित करता है,”|

एमएलएम और पिरामिड स्कीम में क्या अंतर है और एमवे कहां खड़ा है?

मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनियां प्रचार रणनीति का उपयोग करती हैं जिसमें एक विक्रेता किसी विशेष एमएलएम व्यवसाय के लिए उत्पादों या सेवाओं को बेचता है और उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डाउनलाइन के तहत नए बिक्री प्रमोटरों की भर्ती करता है। यह विपणन की एक प्रणाली है जिसमें एक पदानुक्रमित पैटर्न का पालन किया जाता है जहां बिक्री प्रवर्तकों को पिरामिड संरचना में व्यवस्थित किया जाता है।

“नियमों के अनुसार जहां एक बहुस्तरीय नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग द्वारा बनाई गई योजना की सदस्यता लेता है तो यह पिरामिड योजना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। दोनों के बीच अंतर की एक पतली रेखा है।

पिरामिड योजनाएँ खतरनाक क्यों हैं?

पिरामिड योजनाएं भारत में वैध नहीं हैं लेकिन ऐसी योजनाएं होती रहती हैं। भारत लंबे समय से एमएलएम और पोंजी योजनाओं को लेकर संघर्ष कर रहा है जो पुरस्कार चिट और धन संचलन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम १९७८  के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, २०२१  के अनुसार कंपनियों को यह घोषणा करनी होगी कि वे पिरामिड योजना या धन विनियमन योजना में शामिल नहीं हैं।

“अनिवार्य रूप से, जहां लोगों के योगदान को एक साथ जमा किया जाता है और लाभ प्राप्त करने के लिए एक योजना के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है और योजना की संपत्ति पहचान योग्य नहीं होती है, और निवेशकों की ओर से उन्हें दिन-प्रतिदिन की अनुमति के बिना प्रबंधित किया जाता है तो, यह एक सामूहिक निवेश योजना बन जाती है, जो निषिद्ध है।”

यह अनिवार्य रूप से एमवे की योजना के साथ भी मुद्दा है। कंपनी का उद्देश्य उत्पादों को बेचना नहीं है, बल्कि कमीशन अर्जित करने के लिए अपने दायरे में और अधिक “सदस्यों” को लाना है। यह भी उल्लंघन करता है Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978,  क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक मनी सर्कुलेशन स्कीम है, “तो इस प्रकार हम देखते हैं की किस प्रकार एक मनी सर्कुलेशन स्कीम, मनी लांड्रिंग स्कीम का रूप ले लेती है और अपराध की श्रेणी में आ जाती है।

और यही सब हो रहा है  एमवे इंडिया के केस में, खैर चूँकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है इसीलिए इस पर कोई विशेष टिप्पणी  नहीं की जा सकती।

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