भुवनेश्वर: ओड़िशा में आज से बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलना मना है। पूरे राज्य में कानून को सख्ती से लागू किया गया है।उड़ीसा सरकार ने इसके लिए एक निर्देश जारी किया है। यह कदम तब आता है जब करोना वायरस खांसी या छींकने से फैलता है। संक्रमण के जोखिम को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के अनुच्छेद 28 के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है।
यहां तक कि अगर कोई ऐसे किसी भी जरूरी काम के लिए बाहर जाता है, तो भी चेहरे और नाक को मास्क से ढंकना जरूरी है। यदि मास्क उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने चेहरे और नाक को ढंकने के लिए रूमाल या अन्य कपड़ा, जैसे कि रूमाल या टावल पहन सकते हैं। राज्य के सभी जिला और नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले को अगले नोटिस तक शक्ति से लागु करें।
हालांकि यह पाबंदी 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और स्वाश, अस्थमा मरीज या बुजुर्ग मरीज लोगों के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम ओडिशा के गंजाम जिले में पहले ही लागू हो चुका है। यदि आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं, तो शहरी निवासियों के लिए 1,000 रुपये और ग्रामीण निवासियों के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।