ऑनर किलिंग- एक दंश

ऑनर किलिंग- समाधान नही।
ऑनर किलिंग यह एक अंग्रेजी शब्द हैं जिसका हिन्दी अर्थ हैं- “सम्मान हत्या” अर्थात- सम्मान को बनाये रखने के हेतु से महिला सदस्य की हत्या करना। मानव अधिकार आयोग के अनुसार- किसी समुदाय, परिवार, कुटुम्ब की महिला सदस्य के द्वारा ऐसा कृत्य करना जिसके द्वारा उस समुदाय, परिवार या कुटुम्ब के सम्मान को ठेस पहुंचती हैं और उस कृत्य से जो सम्मान की हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति हेतु उस महिला सदस्य को उस समुदाय, परिवार या कुटुम्ब के पुरुषों द्वारा ह्त्या कर दी जाती हैं ताकी सम्मान पुन:स्थापित हो जाये। उसे ऑनर किलिंग या सम्मान हत्या कहा जाता हैं।

आज के इस पुरुष प्रधान समाज में हम देखे तो पायेंगे की महिला सदस्य की उपयोगिता गौण नजर आती हैं। महिला सदस्य को जो समाज, परिवार, कुटुम्ब के लिये अपना सब कुछ दांव पर लगा कर के यहां तक की स्वयं की इच्छाओं का दमन कर के अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करती हैं उसकी पुरुषों द्वारा इसलिये हत्या कर दी जाती हैं की उसने किसी कारण से समुदाय, परिवार या कुटुम्ब की सम्मान की हानि की हैं। हो सकता हैं यह सोचना की सदस्य से ज्यादा समुदाय, परिवार या कुटुम्ब का सम्मान पहले होतो हैं। इस प्रकार की घटना के कई कारण हो सकते हैं। जैसे-
■ परिवार की सहमती के बिना स्वयं शादी रचाना।
■ परिवार द्वारा तय जगह पर शादी नही करना।
■ महिला सदस्य द्वारा परिवार की मर्यादा के विरुद्ध स्वतंत्र आचरण करना।
■ विवाह पुर्व या विवाह बाद अनैतिक आचरण स्थापित करना।
■ पति की मृत्यू के बाद अनैतिक आचरण स्थापित करना।
■ समलैंगिक आचरण का वरण करना।
■ पहनावा जो समाज में अस्वीकार्य हो को अपनाना।
■ किसी कुकृत्य का शिकार या सहभागी आदि।

सामाज में इस प्रकार का अपराध करना मानव जीवन में अमानवीय कृत्य ही मान जायेगा चाहे वो कृत्य आप ने अपने समुदाय, परिवार या कुटुम्ब के सम्मान को ध्यान में रखा कर ही क्यूं नही किया हो। समुदाय, परिवार या कुटुम्ब के सभी सदस्य का अपना आत्म सम्मान होता हैं। यदि कोई अनैतिक कर्म कर देता हैं तो उसका सच्चा कारण का पता लगाना जरुरी हैं उसके बाद ही कोई कदम उठना चाहिये। यदि समाज, परिवार या कुटुम्ब के सम्मान के लिये केवल एक पक्ष को ही जिम्मेदार मानते हैं तो कहिं न कहिं उस पक्ष पर यह दबाव माना जा सकता हैं और यही दबाव आगे जाकर अनैतिक कृत्य को जन्म देगा।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता हैं की यह “सम्मान हत्या (ऑनर किलिंग)” एक असंवैधानिक व अपराधिक कृत्य हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषी को दंडित करवा सकते हैं और यदि अनजान व बहकावे में आकर ऐसा काम कर दिया हैं तो उन्हे सुधार करने का अवसर देना चाहिये।
लेखक
मदन सिंह सिन्दल “कनक”
सादडी,पाली,राजस्थान।

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