लाॅकडाउन 4.0 लागू , 31 मई तक बढ़ा लाॅकडाउन

गृह मंत्रालय ने देश में लाॅकडाउन 4.0 लागू कर दिया है। देश में कोरोना संकट के मद्देनजर एतिहात के तौर पर संपूर्ण भारत में लाॅकडाउन लगाया जिसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा जिसे संपूर्ण लाॅकडाउन के रूप में लागू किया गया। लेकिन बाद के चरणों में कुछ शर्तों के साथ छूट देकर दूसरा चरण (15 अप्रैल – 3 मई) तथा तीसरा चरण (4 मई – 17 मई) तक लागू रहा। किंतु अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने कुछ और छूट के साथ लाॅकडाउन का चौथा चरण लागू किया जो 18 मई से 31 मई प्रभावी होगा।

ये सुविधाएं बंद रहेंगी।

  1. रेल, मेट्रो, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, धार्मिक स्थल, मॉल, पब, रेस्तरां, स्कूल, कोचिंग, पब्लिक जमावड़े से सम्बन्धित सेवाएं बंद रहेगी।
  2. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के सार्वजनिक स्थान
  3. समाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।

ये सेवाएं खुलेंगी

  1. अंतरराज्यीय परिवहन (संबंधित राज्यों के आपसी सहमति से तथा समाजिक दूरी का नियम पालन के साथ)
  2. स्टेडियम (केवल खिलाड़ी और कोच हेतु दर्शक का प्रवेश वर्जित)

लॉक डाउन 4.0 में 5 जोन बनाया जाएगा रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर और कंटेन्मेंट। जोन निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को होगा ।

–मार्किट खुलने का नियम राज्य तय करेगा

–शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही

–सार्वजनिक इलाको में थूंकने पर जुर्माना लगेगा

–देशभर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा

–65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर निकलने पर प्रतिबंध है

–मास्क पहनना अनिवार्य

–लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध

–अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल न हो

–कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी

–ज्यादा जिम्मेदारी राज्यो पर केंद्र सरकार पर कम जिम्मेदारी

–सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी

रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक। अफवाह फैलाने वालों तथा जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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