Thursday, April 25, 2024
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आधार कार्ड बनाम निजता का अधिकार भाग -2

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Nagendra Pratap Singh
Nagendra Pratap Singhhttp://kanoonforall.com
An Advocate with 15+ years experience. A Social worker. Worked with WHO in its Intensive Pulse Polio immunisation movement at Uttar Pradesh and Bihar.

इसके पूर्व भाग में हमने देखा की किस प्रकार रिट याचिकाएं दाखिल कर के आधार परियोजना को चुनौती दी गई। फिर विधायिका के द्वारा आधार परियोजना को वैधानिक छत्र की छाया प्रदान की गयी, तथा ११ अंको को सांख्यिक स्वरूप के साथ आधार हमारे सामने आया। इस अंक में हम देखेंगे की श्री के एस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत न्यायधीश) के रिट याचिका पर क्या निर्णय दिया गया।

इस मामले को सत्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी संबोधित किया गया था जिसे २५  फरवरी, २०१०  को संसद में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में, वित्त आयोग ने यूआईडीएआई के माध्यम से सब्सिडी को लक्षित करने का सुझाव दिया था। अप्रैल २०१०  तक, यूआईडीएआई अपनी रणनीति अवलोकन के साथ सामने आया। यह अवलोकन यूआईडीएआई परियोजना की विशेषताओं, लाभों, राजस्व मॉडल और समय-सीमा का वर्णन करता है। इसके अलावा, इसने यूआईडी के लक्ष्य को पहचान के सार्वभौमिक प्रमाण के रूप में कार्य करने के लिए रेखांकित किया, जिससे निवासियों को देश में कहीं भी अपनी पहचान साबित करने की अनुमति मिल सके। यह परियोजना सरकार को भारत की आबादी के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करेगी, जिससे वह प्रभावी ढंग से सेवाओं को लक्षित और वितरित कर सकेगी, सामाजिक निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगी और देश भर में धन और संसाधन प्रवाह की निगरानी कर सकेगी। यह महसूस किया गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। केवल उनके समर्थन से ही यह परियोजना भारत में समावेश और विकास के एक बड़े दृष्टिकोण को साकार करने में सक्षम होगी।

यूआईडीएआई पर कैबिनेट समिति के लिए संख्या ४ (४ )/५७ /२०१० /सीसी-यूआईडीएआई वाला एक कैबिनेट नोट १२  मई २०१०  को प्रस्तुत किया गया, जिसके  द्वारा यूआईडीएआई की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि को रेखांकित किया तथा साथ ही में जनसांख्यिकीय संग्रह के लिए एक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया गया। यूआईडी परियोजना के लिए निवासियों के बायोमेट्रिक गुण और उपरोक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कैबिनेट समिति की मंजूरी मांगते हुए सुझाव दिया कि एनपीआर अभ्यास के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और यूआईडी में अन्य सभी रजिस्ट्रारों द्वारा समान मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक विवरण कैप्चर करने के समय आईरिस स्कैन को कैप्चर करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त कैबिनेट नोट के साथ आईरिस बायोमेट्रिक्स को शामिल करने का औचित्य भी प्रस्तुत किया गया।

सितंबर २०१०  तक आधार की नामांकन प्रक्रिया आधार परियोजना के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के साथ शुरू हुई। दिसंबर २०१०  में, यूआईडीएआई ने यूआईडीएआई द्वारा प्रकाशित कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश के तीन ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट का अध्ययन करने वाली ‘यूआईडी एनरोलमेंट प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट रिपोर्ट’ के रूप में जानी जाने वाली नामांकन प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, ‘ ४०००० लोगों के बायोमेट्रिक मिलान विश्लेषण से पता चला है कि आईरिस और दस उंगलियों के निशान दोनों द्वारा प्राप्त सटीकता का स्तर दोनों में से किसी एक का अलग-अलग उपयोग करने की तुलना में परिमाण के क्रम से बेहतर था। भारत के सभी निवासियों के लिए इसे विस्तारित करने की उचित अपेक्षाओं के साथ, बहु-मोडल नामांकन बहुत बड़े पैमाने पर डी-डुप्लीकेशन करने के लिए पर्याप्त था।

यूआईडीएआई को विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई के अध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार, ०३  दिसंबर, २०१०  को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया, जिसे ‘भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, २०१० ‘ के रूप में जाना जाता है।

नामांकन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए। नामांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर समय-समय पर अध्ययन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचनाएं/आदेश भी जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि एक निवासी के लिए बैंक खाते खोलने के लिए बैंकों द्वारा आधार पत्र को मान्यता दी जाएगी। इसी तरह के आदेश/अधिसूचनाएं अन्य अधिकारियों द्वारा भी जारी की गई थीं। आधार लॉन्च की पहली वर्षगांठ २९  सितंबर, २०११  को  घोषणा की गई थी कि १०  करोड़ नामांकन के साथ ३.७५  करोड़ से अधिक आधार का सृजन हुआ था। समय के साथ प्रस्तुत की गई कुछ रिपोर्टें, जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, प्रस्तुत की गयी जो निम्न प्रकार हैं :-

(i) मिट्टी के तेल, एलपीजी और उर्वरक पर सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण के लिए आधार-सक्षम एकीकृत भुगतान अवसंरचना पर कार्य दल द्वारा प्रस्तुत की गयी  रिपोर्ट।

(ii) मार्च २०१२  में, यूआईडीएआई को फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट ने पहचान प्रमाणित करने के लिए उंगलियों के निशान का उपयोग करने की उच्च सटीकता दर का प्रदर्शन किया। जनसंख्या की विशिष्ट जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामीण परिवेश में किए गए एक अध्ययन से यह  स्थापित हुआ  कि ९८. १३ % आबादी में निवासी को प्रमाणित करने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव है। ९६.५ % की सटीकता केवल एक उंगली का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है और ९९. ३ %  की सटीकता दो अंगुलियों का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। इसमें आगे और  सुधार संभव है यदि उपकरण विनिर्देशों को केवल सर्वोत्तम उपकरणों को शामिल करने के लिए कड़ा किया जाता है और उंगली के उचित स्थान की सहायता के लिए कुछ यांत्रिक गाइड का उपयोग किया जाता है। बेंचमार्किंग के माध्यम से यह भी प्रदर्शित किया गया कि प्रमाणीकरण अवसंरचना प्रति घंटे एक मिलियन प्रमाणीकरण को बनाए रखने में सक्षम है।

(iii) योजना मंत्रालय की ‘अनुदान मांगों (२०१२-१३)’ पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की तैंतालीसवीं रिपोर्ट २४ अप्रैल, २०१२  को लोकसभा और राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और योजना आयोग के तत्वावधान में कार्यान्वित की जा रही यूआईडी योजना के वित्तीय निहितार्थ यह रिपोर्ट उद्देश्यों का सारांश देती है।

(iv) आईरिस प्रमाणीकरण सटीकता रिपोर्ट यूआईडीएआई को १२ सितंबर,२०१२ को प्रस्तुत की गई थी। ५८३३  निवासियों के एक अनुभवजन्य अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट भारतीय संदर्भ में व्यवहार्य होने के लिए आईरिस प्रमाणीकरण का प्रदर्शन करती है। आईरिस कैप्चर के लिए डिवाइस की तैयारी के वर्तमान स्तर के साथ, यह ९९. ६७ % से अधिक की प्रमाणीकरण सटीकता के साथ ९९. ६७ % आबादी के लिए कवरेज प्रदान करने में सक्षम है। विक्रेताओं के लिए इस दस्तावेज़ में दिए गए सुझावों के लागू होने के बाद, दरों में और सुधार होगा। समग्र सिस्टम – नेटवर्क और सॉफ्टवेयर – ने वास्तविक जीवन की स्थिति में वांछित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अंत में, प्रतिस्पर्धी विक्रेता इको-सिस्टम प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप और कार्य के साथ छह अलग-अलग उपकरण उपलब्ध हैं।

(v) नकद हस्तांतरण के परिचय पर पृष्ठभूमि नोट राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण समिति द्वारा २६ नवंबर, २०१२  को अपनी पहली बैठक में एक रिपोर्ट  तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट भारतीय संदर्भ में नकद हस्तांतरण के लाभों की रूपरेखा बताती है जिसमें कहा गया है कि आधार सभी के लिए एक अद्वितीय आईडी है  अत: नकद हस्तांतरण के लिए यह एक शर्त है।

 वर्ष २०१२ में  एक  रिट याचिका (दीवानी ) संख्या ४९४ /२०१२  दायर की गई थी जिसमें आदरणीय उच्च न्यायालय द्वारा ३० नवंबर, २०१२  को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस रिट याचिका ने आधार योजना का मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध किया था  कि यह “निजता के अधिकार” का उल्लंघन करती है जो संविधान के अनुच्छेद २१ में निहित मौलिक अधिकारों का एक पहलू है।

भारत संघ के साथ-साथ यूआईडीएआई द्वारा इसका जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा यह कहा  गया कि “निजता का अधिकार” मौलिक अधिकार नहीं है, इस पहलू पर मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की और पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने संविधान पीठ को संदर्भ देना उचित समझा। पांच जजों की बेंच का गठन किया गया था, जिसने इस मामले पर विचार करने के बाद विवाद को आधिकारिक तरीके से सुलझाने के लिए इसे नौ जजों की बेंच के पास भेज दिया। नौ जजों की बेंच के फैसले ने निर्णायक, स्पष्ट और जोरदार दृढ़ संकल्प के साथ संदर्भ का सर्वसम्मति से जवाब दिया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद १४,१९और २१ में देखा जा सकता है।

इस के एस  पुट्टस्वामी के केस में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले के निर्णायक निर्धारण के साथ ही यह स्थापित हो चूका  है कि “निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है”। इस फैसले को करीब से विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं:-

(i) गोपनीयता हमेशा से एक प्राकृतिक अधिकार रहा है: इस संबंध में सही स्थिति गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य २८  से शुरू होने वाले कई निर्णयों द्वारा स्थापित की गई है और विभिन्न निर्णय  यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

(ए) गोपनीयता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार का एक सहवर्ती है।

(बी) भाग III में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए गोपनीयता आवश्यक शर्त है।

(सी) गोपनीयता के मौलिक अधिकार में कम से कम तीन पहलू शामिल होंगे – (i) किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर के साथ घुसपैठ, (ii) सूचनात्मक गोपनीयता, और (iii) पसंद की गोपनीयता।

(डी) गोपनीयता का एक पहलू व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार है। और यह कि प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया में चित्रित अपने जीवन और छवि के अभ्यास को नियंत्रित करने के साथ साथ अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार होना चाहिए।

इस प्रकार इस निर्णय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद २१ के अंतर्गत स्थापित किया।

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