Friday, March 29, 2024
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फिर से खोलने वाले स्थानों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SPO) की जारी

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HARSH THAKUR
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जैसा कि अनलॉक India का पहला चरण सोमवार से लागू हो गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने (Covid-19) को फिर से खोलने वाले स्थानों में फैलाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SPO) जारी की है।

धार्मिक स्थानों के लिए (Covid-19)

  • प्रवेश के लिए अनिवार्य हाथ स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान हैं।
  • कैंपस में केवल विषम व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी।
  • सभी व्यक्तियों को केवल फेस कवर/ मास्क का उपयोग करके प्रवेश की अनुमति होगी।
  • Covid 19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर/ स्टैंड प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
  • Covid 19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप नियमित रूप से बजाए जाने चाहिए।
  • यदि संभव हो तो आगंतुकों को आश्चर्यचकित करें।
  • अपने वाहन के अंदर अधिमानतः जूते/ जूते उतारना।
  • यदि आवश्यक हो, तो उन्हें व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति / परिवार के लिए अलग-अलग स्लॉट में रखा जाना चाहिए।
  • परिसर के बाहर और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन का विधिवत संचालन किया जाएगा – सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करते हुए।
  • परिसर के बाहर और अंदर कोई भी दुकान, स्टाल, कैफेटेरिया आदि हर समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करेंगे।
  • विशिष्ट अंकन कतार का प्रबंधन करने और परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ किया जा सकता है।
  • आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश और निकास अधिमानतः आयोजित किया जाएगा।
  • प्रवेश के लिए कतार में लगने पर हर समय 6 फीट की न्यूनतम भौतिक दूरी बनाए रखें।
  • लोगों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।
  • बैठने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे।
  • एयर-कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा जो बताता है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए; सापेक्ष आर्द्रता 40-70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए; ताजा हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए; और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।
  • मूर्तियों / मूर्तियों / पवित्र पुस्तकों आदि को नहीं छुआ जाना चाहिए।
  • संक्रमण फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत/ गाने बजाए जा सकते हैं और गायन या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  • आम प्रार्थना मैट से बचा जाना चाहिए और भक्तों को अपनी प्रार्थना की चटाई या कपड़े का टुकड़ा लाना चाहिए जिसे वे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं।
  • धार्मिक स्थान के अंदर कोई शारीरिक प्रसाद जैसे प्रसाद/ वितरण या पवित्र जल का छिड़काव आदि की अनुमति नहीं है।
  • धार्मिक स्थलों पर भोजन, सामुदायिक रसोई/ लंगर/ भोजन दान आदि की तैयारी और वितरण करते समय, भौतिक दूरी मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।
  • परिसर के भीतर प्रभावी स्वच्छता शौचालय, हाथ और पैर धोने के स्टेशनों/ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ बनाए रखा जाएगा।
  • फर्श को कई बार साफ किया जाना चाहिए, खासकर परिसर में।
  • अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि घर से बाहर न निकलें

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हर्ष ठाकुर https://full2detail.com/

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